Zubair’s bail : जुबैर को तुरंत रिहा करें: सुप्रीम कोर्ट, जाने पूरा मामला…
नई दिल्ली। Zubair’s bail : जुबैर को तुरंत रिहा करें: सुप्रीम कोर्ट, जाने पूरा मामला… सुप्रीम कोर्ट में आल्ट न्यूज के को-फाउंडर जुबैर की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए मोहम्मद जुबैर को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही यह भी कहा कि उस पर दर्ज सभी एफआईआर मर्ज करके उनकी एकसाथ जांच की जाए। जुबैर पर कुल 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 6 उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं।
Zubair’s bail : आल्ट न्यूज के फाउंडर को यूपी में दर्ज 6 मामलों में बेल
वह दिल्ली, सीतापुर, हाथरस और लखीमपुर में दर्ज केस में कस्टडी में है। जुबैर 2018 के ट्वीट केस में बेल के लिए दिल्ली की अदालत पहुंचा था, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश की हाथरस कोर्ट ने 14 जुलाई को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके मुताबिक जुबैर को 27 जुलाई तक जेल में ही रहना था। यूपी पुलिस की जमानत पर शर्त लगाने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा- हम एक पत्रकार को कैसे बता सकते हैं, क्या लिखें?
Zubair’s bail : सभी केस दिल्ली में चलेंगे
कोर्ट में यूपी पुलिस ने दावा किया कि जुबैर कोई पत्रकार नहीं है। वो सिर्फ एक फैक्ट चेकर है। जुबैर ऐसा ट्वीट पोस्ट करता है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो। जो ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल होता है, उसका पैसा अधिक मिलता है। यूपी सरकार के वकील ने कहा कि जुबैर ने पूछताछ में कबूला कि ट्वीट करने के बदले उसे 2 करोड़ रुपए मिले हैं।
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मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं पर विवादित बयान देने वाले बजरंग मुनि पर पुलिस ने कार्रवाई भी की, लेकिन फिर भी इसने उसकी पोस्ट वायरल कराई। सुनवाई के दौरान जुबैर की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जुबैर अभी हाथरस में न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली केस में हमे 15 जुलाई को बेल मिल चुकी है। अब कल हाथरस में सुनवाई होगी, फिर एक केस लखीमपुर में पेंडिंग है।
Zubair’s bail : ऐसा ही एक केस चंदौली में लगा हुआ है
ऐसा ही एक केस चंदौली में लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 2 जुलाई को पटियाला कोर्ट में जुबैर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया था। पुलिस ने कहा था कि जुबैर को पाकिस्तान और सीरिया जैसे देशों से फंडिंग हो रही थी। दिल्ली पुलिस के वकील ने इस दौरान कहा था कि सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी शातिर है और सबूत मिटाने में माहिर है।