नई दिल्ली – Sharjeel Imam ने देशद्रोह के एक मामले में जमानत के लिए निचली अदालत का रुख किया है। उनके वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत याचिका वापस ले ली है। अभियोजन पक्ष द्वारा Sharjeel Imam की जमानत को लेकर मुद्दा उठाया गया था। जिसके बाद उन्हें निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा गया है। जिसके बाद अब कड़कड़डूमा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत सोमवार को आवेदन पर सुनवाई करेंगे। जमानत अर्जी तालिब हुसैन, अहमद इब्राहिम और कार्तिक वेणु ने दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की दिया हवाला
जमानत याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के मद्देनजर शरजील इमाम को जमानत दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत लगाए गए आरोप के संबंध में सभी लंबित अपीलों और कार्यवाही को स्थगित रखने का निर्देश दिया था।
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