दिल्ली

आर बीआई (RBI )ने लगाई पैसे निकासी की लिमिट तय की

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आर बीआई ) (RBI ) ने बेंगलुरु स्थित शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता पर कई तरह की पाबंदियां लगाने का ऐलान किया. इससे आने वाले दिनों में इस बैंक के ग्राहकों की परेशानी बढ़ सकती है. बैंक से पैसे निकालने की सीमा को लेकर RBI की तरफ से कुछ लिमिटेशन तय कर दी गई है

बैंक पर लगाई ये पाबंदियां
आर बीआई ने कहा कि बैंक बिना उसकी मंजूरी के अब लोन नहीं दे सकता और न ही जमा स्वीकार कर सकता है.आर बीआई ने लोन रिन्यूअल पर भी पाबंदी लगाई है. इसके अलावा RBI ने बैंक से पैसा निकालने की लिमिट भी तय कर दी है.आर बीआई ने कहा कि ग्राहक अपने अकाउंट से 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं. आर बीआई ने एक बयान में कहा, ‘सभी बचत खातों, चालू खातों या जमाकर्ताओं के किसी भी दूसरे खाते से कुल राशि में से 5,000 रुपये से ज्यादा की राशि निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.’

6 महीने तक लगी रहेंगी पाबंदियां
RBI ने कहा है कि बैंक पर ये पाबंदियां अगले 6 महीने तक लागू रहेंगी. बैंक को अपनी वित्तीय सेहत में सुधार होने तक पाबंदियों के साथ बैंकिंग बिजनेस करने की अनुमति दी गई है. इससे पहले सोमवार को आर बीआई ने कई तरह के गैर-अनुपालन के लिए तीन सहकारी बैंकों पर कुल पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. आर बीआई ने एक बयान में कहा कि फलटन स्थित यशवंत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आय, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मुद्दों पर उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया

कोकण मर्केंटाइल बैंक पर 2 लाख का लगाया था जुर्माना
एक अन्य बयान में आर बीआई ने इसी तरह के मामले में मुंबई के कोकण मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.आर बीआई ने एक अन्य नियामकीय सूचना में कहा कि उसने कोलकाता स्थित समता कोऑपरेटिव डेवेलपमेंट बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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