उपहार अग्निकांड: अंसल बंधुओं को राहत नहीं, सजा निलंबित की याचिका खारिज
नई दिल्ली। उपहार अग्निकांड मामले के दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले में दोषी व रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने दोषी सुशील अंसल और गोपाल अंसल की सजा निलंबित करके जमानत पर जेल से रिहा करने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पिछले माह सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इससे पहले दोषियों ने हाई कोर्ट से सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और उपहार अग्निकांड पीडि़त एसोसिएशन ने दोषियों की याचिका का विरोध करते हुए सजा निलंबित नहीं करने की मांग की थी।
इयरफोन की वजह से गयी लड़की की जान
जस्टिस एस. प्रदास ने अंसल बंधुओं की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि फिलहाल सजा को निलंबित नहीं किया जा सकता। जेल में सजा काट रहे अंसल बंधुओं सुशील अंसल और गोपाल एवं अन्य को निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई है। सत्र न्यायालय ने दोषियों की सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ दोषियों ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है।