दिल्ली हवाईअड्डे पर एक नया नियम लागू, अब नहीं ले जा सकेंगे….?
नई दिल्ली। दिल्ली हवाईअड्डे ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत अब एक घरेलू हवाई यात्री को केबिन सामान के रूप में केवल एक सामान या हैंडबैग ले जाने की अनुमति होगी। हालांकि इस आदेश में कुछ अपवाद शामिल हैं।
फिल्म ‘व्हाई आई किल्ड गांधी’ पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इन्कार, जाने क्या कहा
दिल्ली हवाईअड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की ओर से जारी एक एडवाइजरी में प्रति यात्री ‘केबिन लगेज’ के रूप में केवल एक हैंड बैगेज की अनुमति देने को कहा गया था जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।
नया नियम लागू, सामान के रूप में केवल एक सामान या हैंडबैग
एडवाइजरी के अनुसार महिलाओं के हैंडबैग, एक ओवरकोट या रैप, एक गलीचा या कंबल, कैमरा या दूरबीन की जोड़ी, उचित मात्रा में पढ़ने की सामग्री, एक छाता या एक छड़ी, उड़ान के दौरान शिशु की फीड और शिशु के लिए कुछ अन्य सामान को इस नियम में शामिल नहीं किया गया है। इसी के साथ एक शिशु को ले जाने की टोकरी, व्हीलचेयर या यात्रियों के उपयोग के लिए बैसाखी की जोड़ी, शुल्क-मुक्त दुकानों से खरीदी गई उपहार वस्तु और एक लैपटॉप बैग को भी छूट दी गई है।
उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का कहर
अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा जांच के दौरान यात्री को किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए हवाईअड्डे के प्रवेश पर एडवाइजरी का उल्लेख किया गया है। उन्होंने बताया कि यह एडवाइजरी बीसीएएस से सीआईएसएफ के अनुरोध के चलते आई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी हितधारकों और एयरलाइंस द्वारा एक बैग नियम लागू किया जाए। बता दें कि 2-3 हैंड बैगेज ले जाने वाले यात्री सुरक्षा जांच-केंद्र पर भीड़भाड़ पैदा करते हैं और सुरक्षा जांच के समय को बढ़ाते हैं जिसके परिणामस्वरूप असुविधा होती है।