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यूपी में कोरोना के 992 मामले – स्कूल बंद माल और सिनेमाहाल को लेकर भी गाइडलाइन जारी..

 यूपी –  पूरे प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 992 नये मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इन मामलों में कोरोना के नये वैरियंट ओमिक्रॉन के भी 23 केस मिल गये हैं। जहां स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है वहीं स्पा, माल, सिनेमाहाल, शादी-विवाह आदि को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गयी है।

यूपी में 14 जनवरी तक बंद हैं स्कूल – हालांकि यूपी सरकार पहले ही कक्षा आठ तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दे दिया है। वहीं इसके बाद सरकार ने 12वीं तक के स्कूलों को भी 14 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया था। सूत्रों की मानें तो सरकार के इस फैसले के पीछे कोरोना के बढ़ते मामले भी थे। वहीं कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखकर छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूलों के खुलने पर संशय बरकरार है।

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आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने दिसंबर के आखिर में ही स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की थी। जहां स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें वहीं उन्हें इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि वे विकल्प के तौर पर आनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करें।

बच्चों को नहीं कर सकते स्कूल आने के लिए बाध्य – गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल प्रबंधन बिना अभिभावकों की सहमति के किसी भी बच्चे को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इसके साथ ही स्कूल परिसर में सभी लोगों को आवश्यक रूप से मास्क पहनना होगा। स्कूलों को विकल्प के तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करानी होगी। यदि स्कूल में किसी को भी जुकाम, बुखार आदि के लक्षण दिखते हैं तो उसे चिकित्सीय सलाह के साथ उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोई भी आयोजन तब ही किया जाए जब उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सकता हो।
माल, सिनेमा हाल इत्यादि के लिए भी गाइडलाइन – जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता न हो। खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों के उपस्थिति की अनुमति न दी जाए। मास्क-सैनीटाइज़र की अनिवार्यता रहे। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 से प्रातः 06 बजे तक लागू की जाए। यह व्यवस्था 06 जनवरी, गुरुवार से प्रभावी कर दी जाए।

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