अंतराष्ट्रीय

24 घंटे बाद होनी थी फांसी, शख्‍स निकला कोरोना पॉजिटिव;फांसी की सजा पर लगी रोक

 

सिंगापुर: सिंगापुर की शीर्ष अदालत ने ड्रग्स तस्करी के जुर्म में दोषी ठहराये गये भारतीय मूल के 33 वर्षीय शख्स के कोरोना संक्रमित होने के बाद उसकी सजा के अमल पर मंगलवार को रोक लगा दी. दोषी को मौत की सजा सुनाई गई थी और माना जा रहा है कि वह मानसिक रूप से बीमार है.

नागेंद्रन के धर्मालिंगम को ड्रग्स तस्करी के अपराध में बुधवार को फांसी पर चढ़ाया जाना था. लेकिन सिंगापुर के हाई कोर्ट ने उसे फांसी पर लटकाने की तय तारीख को तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जब तक कि उसकी अपील पर ऑनलाइन सुनवाई पूरी नहीं हो जाती.

धर्मालिंगम को उसके मृत्युदंड के खिलाफ आखिरी अपील पर सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायालय में लाया गया. उसे 11 साल पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी. उसे कुछ ही देर में वापस ले जाया गया और एक जज ने अदालत में कहा कि धर्मालिंगम कोरोना संक्रमित पाया गया है.

जस्टिस एंड्रू फांग, जस्टिस जूदिथ प्रकाश और जस्टिस कन्नन रमेश ने कहा कि यह तो अप्रत्याशित है. न्यायाधीश ने कहा कि अदालत का मानना है कि मौजूदा हालात में फांसी की सजा पर अमल करने की दिशा में बढ़ना सही नहीं है. जस्टिस फांग ने कहा, अगर आवेदक कोरोना संक्रमित हो गया है तो हमारी राय है कि उसे फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता.

उन्होंने मामले की सुनवाई टाल दी लेकिन अगली तारीख अभी तय नहीं की गई. उन्होंने कहा कि जब तक सुनवाई चलेगी, आवेदक को फांसी नहीं दी जाएगी. धर्मालिंगम कब कोरोना संक्रमित पाया गया, उसका ब्योरा नहीं दिया गया है.

धर्मालिंगम को 2009 में 42.75 ग्राम हेरोइन सिंगापुर लाने के जुर्म में 2010 में मौत की सजा सुनाई गई थी. वह 2011 में हाई कोर्ट में, 2019 में सुप्रीम कोर्ट में और 2019 में राष्ट्रपति से राहत पाने में नाकाम रहा. धर्मालिंगम को फांसी पर चढ़ाने के दिन समय नजदीक आने पर यह मामला अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आया.

मलेशिया के प्रधानमंत्री इस्माइल सबरी याकोब ने अपने सिंगापुर समकक्ष ली सीन लूंग को पत्र लिखा और मानवाधिकार संगठनों के साथ वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचार्ड ब्रानसन ने इस मामले में उसे राहत दिलाने के लिए प्रयास किया. उसे माफी देने की मांग संबंधी ऑनलाइन पिटीशन पर 70 हजार से ज्यादा लोगों ने साइन किये हैं. इस आवेदन में कहा गया है कि उसने यह अपराध दबाव में किया और उसका आईक्यू भी बस 69 है.

 

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