बिजली संयंत्र हमेशा पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से फ्लाई ऐश की नीलामी करें

नई दिल्ली. बिजली मंत्रालय ने बुधवार को पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिये फ्लाई ऐश (तापीय बिजली संयंत्रों से निकलने वाली राख) की नीलामी को लेकर परामर्श जारी किया. बिजली मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह निर्देश दिया गया है कि बिजली संयंत्र हमेशा पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से फ्लाई ऐश की नीलामी करेंगे. इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय ने 22 सितंबर 2021 को एक परामर्श जारी किया है. इससे बिजली की दरें कम होंगी और उपभोक्ताओं पर कम बोझ पड़ेगा.
बयान में कहा गया है, ‘‘केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बुधवार को अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए फ्लाई ऐश परिवहन तथ फ्लाई ऐश के उपयोग की समीक्षा के लिए एक बैठक की.’’
बैठक में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अध्यक्ष सीईए, एनटीपीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक तथा डीवीसी के अध्यक्ष एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
परामर्श में कहा गया है कि विद्युत संयंत्र केवल पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं को फ्लाई ऐश प्रदान करेंगे.
यदि बोली/नीलामी के बाद भी फ्लाई ऐश की कुछ मात्रा बची रहती है तो केवल एक विकल्प के रूप में इसे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मुफ्त दिया जा सकता है. लेकिन उपयोगकर्ता एजेंसी को इसके परिवहन की लागत वहन करनी होगी.