uncategrized

नीट परीक्षा टालने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को टालने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस रिट पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें नीट यूजी परीक्षा का2021 को किसी और तारीख पर कराने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता ने कहा था कि परीक्षा की तारीख सीबीएसई कंपार्टमेंट, प्राइवेट, पत्राचार एग्जाम की तारीखों से टकरा रही है. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट परीक्षा अपने तय समय पर आगामी रविवार 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी.

कोर्ट ने कहा कि नीट परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं और सिर्फ कुछ छात्रों की याचिका पर परीक्षा को टाला नहीं जा सकता है. जस्टिस एएम खानविल्कर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा, ‘हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे. हम अनिश्चितता की स्थिति नहीं चाहते हैं. परीक्षा होने दीजिए.’ इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 सितंबर को बेंच को स्पष्ट किया था कि नीट परीक्षा में वे छात्र भी शामिल हो सकेंगे, जिनका परीक्षा परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है. एनटीए ने कहा था कि परीक्षा परिणाम की जरूरत काउंसलिंग की वक्त पड़ेगी, उससे पहले नहीं. सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका एडवोकेट सुमंथ नकुला ने लगाई थी.

चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 जुलाई को यह घोषणा की. प्रधान ने ट्वीट किया, “नीट-यूजी 2021 कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए देश भर में 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी. उन्होंने कहा, “कोविड-19 नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए परीक्षार्थियों को केंद्र पर मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे. प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग समय होगा, संपर्करहित पंजीकरण, समुचित साफ-सफाई, सामाजिक दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था आदि सुनिश्चित की जाएगी.”

Show More

यह भी जरुर पढ़ें !

Back to top button