रहेंगे बाहर या जाएंगे अंदर लालू यादव !
पटना/रांची. राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर फिर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है. नई मुश्किल चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले के साथ आई है. बता दें कि रांची की सीबीआई कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें कोर्ट के फिजिकल तौर पर खुलने तक मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया था. कोर्ट ने कहा है कि उनके लिए विशेष तौर पर कोर्ट बैठेगी. कोर्ट ने रोजाना बहस का भी आदेश दिया है. शुक्रवार से कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू होने जा रही है.
बता दें कि लालू प्रसाद यादव सहित 77 आरोपितों ने फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक सुनवाई टालने की अर्जी दाखिल की थी. जाहिर है कि कोर्ट मामले के जल्द निबटारे के मूड में है. ऐसे में अगर चारा घोटाला के अन्य मामलों की तरह डोरांडा कोषागार के मामले में भी सजा होती है तो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर रांची के होटवार जेल जा सकते हैं.
यह मामला पहले संयुक्त बिहार से जुड़ा है जो अब झारखंड के डोरंडा कोषागार का मामला कहलाता है. 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत 110 आरोपित हैं. इस केस में चारा घोटाला के डोरांडा कोषागार मामले में बचाव पक्ष 13 अगस्त यानी आज ( शुक्रवार) से बहस शुरू करेगा.
यहां यह भी बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड में बहस का विकल्प खाेल कर रखा है. बहस के दौरान अधिक से अधिक 5 लोग ही उपस्थित रहेंगे. वर्चुअल मोड में बहस चाहने वाले कोर्ट की अनुमति से दस्तावेज देख कर बहस कर सकते हैं. इसके पहले सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने कोर्ट से कहा कि यह बहुत पुराना मुकदमा है. हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे मुकदमों के जल्द निष्पादन की बात कहते रहे हैं.