राष्ट्रीय

नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना, पैंट की ज़िप खोलना, POCSO के तहत यौन हमला नहीं- बॉम्बे हाईकोर्ट

स्किन टू स्किन (Skin to Skin Contact) फैसले के बाद बच्चों से यौन अपराध पर बॉम्बे हाईकोर्ट का एक और फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की ज़िप खोलना, पॉक्सो (POCSO) के तहत यौन हमला नहीं है, बल्कि यह आईपीसी (IPC) की धारा 354 के तहत यौन उत्पीड़न के तहत अपराध है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पुष्पा गनेदीवाला की एकल पीठ ने की, जिसमें 50 वर्षीय एक व्यक्ति द्वारा 5 साल की लड़की से यौन कृत्य मामले में ये फैसला सुनाया गया।

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