main slideप्रमुख ख़बरेंबडी खबरेंब्रेकिंग न्यूज़

डीएल व आरसी की वैधता 31 मार्च तक बढ़ी

नई दिल्ली । महामारी के दौरान लोगों को सहूलियत देने के लिए सरकार ने डाइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण में छूट दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहनों से जुड़े अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।

इस ऐलान के तहत ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के अलावा वाहनों के रजिस्ट्रेशन के कागज (आरसी), गाड़ी का परमिट व फिटनेस सर्टिफिकेट अगर बीच में खत्म हो रही है, तो इनको बढ़वाने की तारीख 31 मार्च 2021 कर दी गई है। इस आदेश के बाद यह दस्तावेज 31 मार्च तक सही माने जाएंगे।

अभी 31 दिसंबर थी तारीख

महामारी के चलते लोगों को राहत देते के लिए सरकार ने कुछ महीने पहले मोटर व्हीीकल से जुड़े सभी दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का ऐलान किया था।

चौथी बार बढ़ी है यह डेडलाइन

यह चौथी बार है, जब मोदी सरकार ने वाहनों के इन दस्तावेजों की वैधता की तारीख को बढ़ाया है। इसके पहले 30 मार्च, 9 जून, और 24 अगस्त 2020 को दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का ऐलान किया गया था।

Show More

यह भी जरुर पढ़ें !

Back to top button