एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं, ब्याज और सरचार्ज में छूट पाये: डीएम !

देवरिया (संवाददाता) – : विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज और ब्याज में छूट का ऐलान किया है। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने कहा कि यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में लागू रहेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने बताया कि योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों का भुगतान करने में मदद करना है।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा -: योजना कुल 47 दिनों के लिए लागू होगी। उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल बकाए का 30% भुगतान करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि योजना तीन चरणों में संचालित होगी, जिसमें उपभोक्ताओं को चरण के हिसाब से छूट दी जाएगी। पहले चरण में 15 से 31 दिसंबर 2024 तक, दूसरा चरण में 1 से 15 जनवरी 2025 तक तथा तीसरा चरण 16 से 31 जनवरी 2025 तक संचालित होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि पहले चरण में एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज छूट मिलेगी। अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं (वाणिज्यिक, औद्योगिक, निजी संस्थान) को भी चरण अनुसार छूट मिलेगी।
योजना अंतर्गत घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी-2), निजी संस्थान (एलएमवी-4बी), औद्योगिक (एलएमवी-6), और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ता इसके दायरे में शामिल हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना और विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है। इसके तहत उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किश्तों में भुगतान के विकल्प दिए गए हैं। योजना में पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को शतप्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी, जिससे पहले पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान एकमुश्त या किश्तों में कर सकते हैं।
विलंबित भुगतान अधिभार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत, और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं, किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक, और निजी संस्थानों के लिए यह छूट क्रमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, और 40 प्रतिशत होगी। उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से करा सकते हैं।