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जेल जाने को तैयार बैठे थे संजय राउत,अचानक भाई ले आया राहत भरी खबर !

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मानहानि केस में शिवसेना UBT सांसद संजय राउत को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शिवसेना UBT सांसद को मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 500 का दोषी ठहराया गया है। हालांकि इस मामले में संजय राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है।
- संजय राउत 25,000 का मुचलका भरकर कोर्ट से बाहर आ जाएंगे।
- मेधा सोमैया ने संजय राउत पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था।