बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईटी संशोधन नियम 2023 को किया रद्द, केंद्र सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट को बताया असंवैधानिक
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को असंवैधानिक करार दिया और उन्हें रद्द कर दिया। इन संशोधनों में सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी और झूठी सामग्री की पहचान करने की मांग की गई थी। इससे पहले जनवरी में संशोधित आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक खंडपीठ द्वारा विभाजित फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद मामले को न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर को टाई-ब्रेकर जज के रूप में सौंपा गया था।
न्यायमूर्ति चंदुरकर ने शुक्रवार को कहा कि नियमों ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए आईटी संशोधन नियम 2023 को खारिज कर दिया। मामले पर जनवरी में एक खंडपीठ द्वारा विभाजित फैसला सुनाया गया था जिसके बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने टाई ब्रेकर जज नियुक्त किया था। उन्होंने अब इस पर अंतिम राय व्यक्त करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है और संशोधनों को रद्द करने का फैसला सुनाया।
- जनवरी में एक खंडपीठ ने मामले पर सुनाया था विभाजित फैसला।
- अब टाई ब्रेकर जज ने नियमों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का दिया आदेश।