अध्यापकों के तबादले पर लगी रोक बढ़ी !
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि प्राथमिक विद्यालयों के सरप्लस अध्यापकों के समायोजन और स्थानांतरण का कार्य अब 11 सितंबर के बाद होगा. इस दौरान छात्र शिक्षक अनुपात के आकलन के आधार पर शिक्षकों की सूची तैयार की जायेगी. अध्यापकों के तबादले के पहले संबंधित अध्यापक की आपत्ति ली जाएगी तथा उसके निस्तारण के बाद ही तबादला किया जाएगा.
सचिव ने कहा 11 सितंबर के बाद होगी सरप्लस अध्यापकों के चिन्हीकरण की कार्यवाही.
कोर्ट ने याची को सरकारी हलफनामे का जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 14अगस्त नियत की है. और तबादले पर लगी रोक बढ़ा दी है. नीरजा और 50 अन्य अध्यापकों की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ कर रही है.
मालूम हो कि बेसिक विद्यालयों में छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षकों के जिले के भीतर ही समायोजन की प्रक्रिया चल रही है. कोर्ट को बताया गया की सबसे पहले 30 जून 2024 की स्थिति के अनुसार विद्यालयों में छात्र अध्यापक अनुपात तय किया जाएगा. उसके लिए वास्तविक प्रयास किए जाएंगे तथा इसके आधार पर यह तय होगा कि किस-किस विद्यालय में अध्यापकों की संख्या छात्रों के अनुपात में अधिक है और कहां कम है. इसके बाद उन शिक्षकों की पहचान की जाएगी जिनको समायोजित किया जाना है. यह जिले में उनकी वरिष्ठता के आधार पर तय होगा…