उत्तर प्रदेश

कोषागार में दें पेंशनर के मृत्यु की सूचना

 विचार सूचक
 ब्यूरो रिपोर्ट राजू गोस्वामी, फतेहपुर:वरिष्ठ कोषाधिकारी योगेश कुमार पांडे ने बताया कि पेंशन भुगतान के मामले में यह संज्ञान में आया है कि पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर्स के परिजन पेंशनर की मृत्यु की सूचना समय को सागर को प्रेषित नहीं करते हैं जिससे पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर को मृत्युपरांत भी पेंशन का भुगतान होता रहता है l ऐसी दशा में हुए पेंशन के अधिक भुगतान की वसूली में कठिनाई होती है l इसलिए कोषागार में समस्त पेंशनर पारिवारिक पेंशन, जीवनकालीन अवशेष हेतु पत्र परिजन का विवरण को सागर प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें l जिससे कि यदि पेंशनर की मृत्यु की सूचना समय को सागर को प्राप्त नहीं होती है और पेंशन पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है तो बैंक खाते में ऐसी धनराशि का आहरण मृतक पेंशनर्स के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा ना किया जाए l अन्यथा की स्थिति में पेंशन के अधिक भुगतान की धनराज की वसूली है तो कोषागार  को यह अधिकार होगा कि जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से राजस्व बकाया की भांति वसूली की कार्यवाही कर ली जाए l

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