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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कोई भी खरीद सकता है जमीन

जम्मू आप जम्मू कश्मीर में घर बनाने के इच्छुक हैं तो आपके लिए यह खबर अहम हो सकती है। केन्द्र सरकार ने भारत के नागरिकों के लिए जम्मू कश्मीर के दरवाजें खोल दिये हैं। गृह मंत्रालय ने आर्डर पास किया है कि बिना डोमिसाइल और पीआरसी के बिना जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी जा सकती है। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, केन्द्रीय कानूनों का अनुकूलन, तीसरा आदेश, 2020 निकाला है और इसे फौरन लागू करने को भी कहा है। धारा 370 हटाने के बाद केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया था। जम्मू कश्मीर को जहां केन्द्र प्रशासित राज्य बना दिया गया वहीं लददाख को यूटी बना दिया गया। केन्द्र सरकार के आदेश के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में बिना पीआरसी या फिर डोमिसाइल के भी जमीन खरीद सकता है। हांलाकि यह आदेश सिर्फ आवासीय भूमि के लिए है और कृषि भूमि पर लागू नहीं होता है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने संसद में बिल पास कर धारा 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटा दिया था और राज्य का बाइफिरकेशन कर दिया था। धारा 370 हटाने के दौरान कश्मीर के प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। धारा 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देती थी। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था। जम्मू कश्मीर का झंडा भी अपनाथा। केन्द्र से पारित कोई भीकानून जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मंजूरी के बाद भी राज्य में लागू किया जाता था। जम्मू कश्मीर में इंडियन पिनल कोड नहीं बल्कि रनबीर पिनलकोड के तहत मामले दर्ज किये और सुलझाए जाते थे। जम्मू कश्मीर में भारत के बाहरी राज्यों को जमीन लेने या नौकरी पाने का अधिकार नहीं था। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि हालात सामान्य होनेपर जम्मूकश्मीर को उसका विशेष दर्जा वापस कर दिया जाएगा और लोग किसी तरह की अफवाहों पर यकीन न करें।

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