अतीक अहमद के नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह से रिहा(बाल संरक्षण गृह )
प्रयागराज. माफिया अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटे अहजम और आबान सात महीने बाद सोमवार को बाल सुधार गृह (बाल संरक्षण गृह ) राजरुपपुर से रिहा कर दिए गए. चौथे नंबर के बेटे अहजम और पांचवें व सबसे छोटे बेटे आबान को बाल सुधार गृह से देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच रिहा किया गया. दोनों बच्चों की कस्टडी माफिया अतीक अहमद की बहन और बच्चों की बुआ परवीन अहमद को सौंपी गई है. बच्चों की कस्टडी लेने के लिए खुद अतीक अहमद की बहन परवीन बाल सुधार गृह पहुंची थीं.
गौरतलब है कि 24 फरवरी को हुए उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद की पूरी फैमिली को नामजद कर दिया गया था. इसके बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार हो गई थीं. अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों अहजम और आबान को धूमनगंज पुलिस ने बाल कल्याण समिति के आदेश पर बाल सुधार गृह राजरूपपुर में 4 मार्च को दाखिल कर दिया था, जिसके बाद से दोनों बच्चे बाल सुधार गृह में ही रह रहे थे.
अतीक अहमद की बहन ने कस्टडी इ लिए डाली थी अर्जी
बच्चों की कस्टडी को लेकर माफिया अतीक अहमद की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही अतीक के दोनों बेटों की रिहाई हुई है. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC ने दोनों बेटों की रिहाई का आदेश जारी किया और उन्हें बुआ परवीन को सौंप दिया गया.अतीक अहमद का चौथा बेटा अहजम 5 अक्टूबर को 18 साल की उम्र पूरी कर बालिग हुआ है. अतीक अहमद के बच्चों की रिहाई के वक्त बाल संरक्षण गृह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. इस दौरान असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर वरुण कुमार और धूमनगंज थाना प्रभारी राजेश मौर्य भी मौजूद थे. पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में बुआ परवीन को दोनों बच्चों की कस्टडी सौंपी. इसके बाद बुआ परवीन अपने भतीजों अहजम और आबान को अपने साथ लेकर चली गईं.
आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई
अतीक अहमद की बहन परवीन ने ही दोनों बच्चों को अपनी कस्टडी में दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित कर बच्चों का बयान दर्ज कराया था. अतीक अहमद के बच्चों ने अपने रिश्तेदारों के पास जाने की इच्छा जताई थी और आगे पढ़ाई जारी रखने की भी बात कही थी. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को उचित फैसला लेकर 10 अक्टूबर को रिपोर्ट सौंपने को कहा था. अतीक की बहन परवीन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 10 अक्टूबर मामले की सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई से पहले ही बाल सुधार गृह से अतीक अहमद के बेटे अहजम व आबान.रिहा कर दिए गए हैं. रिहाई के वक्त बच्चों को मीडिया से दूर रखा गया और उन्हें कोई बात नहीं करने दिया गया. इसके अलावा माफिया अतीक की बहन परवीन ने भी मीडिया से दूरी बनाए रखी.
4 मार्च को दोनों लावारिस हालत में मिले थे
दोनों बच्चों को बाल सुधार गृह भेजे जाने के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने भी बच्चों की कस्टडी मांगी थी. जिस पर प्रयागराज की धूमनगंज थाना पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बच्चों के पिता की हत्या हो चुकी है. दोनों बड़े भाई जेल में हैं और मां शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है. इसके बाद ही माफिया अतीक अहमद की बहन परवीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. प्रयागराज पुलिस ने 4 मार्च को दोनों बेटों को उनके घर के पास कसारी मसारी से लावारिस हालत में बरामद किया था. घर में कोई जिम्मेदार सदस्य ना होने और बच्चों के नाबालिग होने की वजह से उन्हें बाल सुधार गृह में दाखिल कर दिया गया था. जबकि उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की हत्या की जांच कर रही प्रयागराज पुलिस की जांच में यह तथ्य सामने आया था कि चौथे नंबर के बेटे अहजम ने वारदात में इस्तेमाल किए गए सभी आईफोन को एक्टिवेट कर उसमें कोडिंग की थी. हालांकि पुलिस द्वारा अभी तक अहजम को आरोपी बनाए जाने की कोई जानकारी नहीं है. फिलहाल बाल कल्याण समिति के आदेश पर तकरीबन 7 महीने बाद अहजम वा आबान बाल सुधार गृह से रिहा हुए हैं. अतीक के दोनों बच्चों के रिहा होने के बाद बाल सुधार गृह राजरूपपुर के संचालक मुकुंद गोस्वामी का कहना है कि बच्चों की कस्टडी उनकी बुआ परवीन को सौंपी गई है. उनके मुताबिक माफिया अतीक अहमद के बच्चे यहां सामान्य बच्चों के साथ रखे गए थे. बच्चों ने कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं की थी.