थाना प्रभारी नरेंद्र पाल सिंह द्वारा गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही !
मैनपुरी ( घिरोर ) – अपराध संख्या 219/23धारा2/3 गैंगस्टर एक्ट की विवेचना क्षेत्राधिकारी कुरावली के आदेश से अन्य थाने से कराई जाएगी जिसमें अभियुक्त संजीव उर्फ पीलू पुत्र राजेश गिहार निवासी गिहार कॉलोनी थाना करहल मैनपुरी, विष्णु पुत्र नरेश गिहार निवासी गिहार कॉलोनी थाना करहल मैनपुरी मैं अभियुक्त आर्थिक तथा भौतिक लाभ हेतु कच्ची अप मिश्रित शराब बेचने ,वन्यजीवों की तस्करी , करने के अभ्यस्त अपराधी हैतथा चोरी एवं जेब कटिंग धंधा करते हैंतथा अवैध असला रखना एवं अपराध करना इनका पेसा है जिससे यह अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए उपरोक्त समस्त काम चोरी करना कच्ची अपमिश्रित शराब बेचना वन्यजीवों की तस्करी करना आदि समाज विरोधी क्रियाकलाप करता है व जनता का कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है जनता में इनका स्वच्छंद रहना न्याय हित में नहीं है आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक था |
अतः अनुमोदित चार्ट के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त गणों के विरुद्ध थाना हाजा पर धारा 2/3उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 154/23 धारा 379/ 323 आईपीसी पंजीकृत जिसमें 2 सवार मोटरसाइकिल व्यक्तियों द्वारा बादी की जेल से रुपए काट लेना तथा एक नीले रंग की होंडा मोटरसाइकिल तथा ₹35000 बरामद होना वादी अखिलेश कुमार सनऑफ राम सेवक निवासी मोहल्ला फर्राश थाना घिरोर मैनपुरी द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें उपरोक्त विष्णु एवं संजीव कुमार विवेचना से प्रकाश में आए थे उपरोक्त अभियुक्त अत्यंत शातिर किस्म के अपराधी है जिनके विरुद्ध थाना प्रभारी नरेंद्र पाल सिंह द्वारागैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है