कड़े नियम व शर्तों के साथ कल से खुलेंगे मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमाहाल

लखनऊ। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तमाम नियमों और शर्तों के साथ करीब 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश में गुरुवार से सभी मल्टीप्लेक्स, थियेटर और सिनेमाहाल दर्शकों के लिए खोल दिए जाएंगे। मुख्य सचिव आर. के. तिवारी ने मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को पत्र लिखकर इस आशय की जानकारी दी। कोरोना के मद्देनजर मल्टीप्लेक्स, थियेटरों और सिनेमाहाल में 50 फीसदी क्षमता का उपयोग दर्शकों के लिए किया जाएगा और 6 फुट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी जबकि हाल में खाने पीने की चीजों को ले जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि मल्टीप्लेक्स परिसर में डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ और बोतलबंद पानी की बिक्री की अनुमति दी गई है। सिनेमा हाल में खाली सीटों पर टेपिंग की जाएगी जबकि टिकट बुकिंग के समय खाली सीट के ब्योरे के साथ सीट नम्बर की जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक शो के बाद पूरे हाल को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। वहीं दर्शकों को थर्मल चौकिंग के बाद प्रवेश दिया जाएगा। कांटैक्ट ट्रैसिंग की सुविधा के लिए दर्शकों से बुकिंग के समय अपना फोन नम्बर देना जरूरी होगा। दर्शकों का सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की मनाही होगी जबकि शौचालयों में साबुन और सैनिटाइजर का इंतजाम होगा। प्रवेश और बाहर निकासी के समय दर्शकों को शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। यदि किसी व्यक्ति को लक्षणयुक्त अथवा ‘पॉजिटिवÓ पाया जाता है, तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा दी जाये एवं परिसर का तत्काल विसंक्रमण कराया जाये। समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेजे गये दिशा-निर्देशों में उनसे अपेक्षा की गई है कि सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के संचालन के दौरान कोविड-19 से बचाव हेतु सम्बन्धित प्रोटोकॉल तथा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। किसी भी व्यक्ति (प्रबंधक अथवा दर्शक) द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 2005 एवं भा0द0वि0 की सुसंगत धाराओं में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।