मोदी की यात्रा से पहले अमेरिका(America) का बड़ा ऐलान
वाशिंगटन डीसी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका (America)यात्रा से कुछ ही दिन पहले बाइडन प्रशासन ने अमेरिका में रहने और काम करने के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए पात्रता मानदंड पर नीतिगत दिशानिर्देश जारी कर नियमों में ढील दी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बाइडन के निमंत्रण पर 21 से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं. इस दौरान पीएम मोदी 22 जून को कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के संयुक्त सत्र को संबोधित भी करेंगे.
भारत के आईटी पेशेवरों को मिलेगी बड़ी मदद
पीएम मोदी की इस बेहद अहम अमेरिकी यात्रा से ठीक पहले यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़ (EAD) के लिए प्रारंभिक और रिन्यूअल आवेदनों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास के इच्छुक भारतीय आईटी पेशेवरों को खासी मदद मिलने की उम्मीद है.
ग्रीन कार्ड को आधिकारिक तौर पर एक स्थायी निवासी कार्ड के रूप में जाना जाता है. यह अमेरिका के अप्रवासियों को सबूत के रूप में जारी किया गया एक दस्तावेज है कि वाहक को स्थायी रूप से रहने का विशेषाधिकार दिया गया है.
आप्रवासन कानून में हर एक साल लगभग 140,000 रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड जारी करने का प्रावधान है. हालांकि, हर साल उनमें से केवल सात प्रतिशत ग्रीन कार्ड्स ही किसी एक देश के लोगों को दिया जा सकता है.
ग्रीन कार्ड के लिए नई गाइडलाइंस में मिली ढील
USCIS की नई गाइडलाइंस में कुछ खास आवश्यकताओं की रूपरेखा रखी गई है, जो आवेदकों को अनिवार्य परिस्थितियों के आधार पर प्रारंभिक EAD के लिए पात्र होने के लिए पूरा करना चाहिए. इनमें से एक एप्रूव्ड फॉर्म I-140 का प्रमुख लाभार्थी होना, वैध गैर-आप्रवासी स्थिति या अधिकृत अनुग्रह अवधि में होना, स्थिति आवेदन का समायोजन दर्ज नहीं करना और कुछ बायोमेट्रिक्स तथा आपराधिक पृष्ठभूमि की आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है.
USCIS यह निर्धारित करने के लिए भी विवेक का प्रयोग करता है कि क्या आवेदक रोजगार प्राधिकरण जारी करने को उचित ठहराने वाली बाध्यकारी परिस्थितियों में आता है या नहीं.
प्रवासी भारतीयों को कैसे मिलेगी मदद?
भारतीय अमेरिकी समुदाय के एक प्रमुख नेता और अप्रवासी अधिकारों के हिमायती अजय भूटोरिया कहते हैं, ‘ये उपाय चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने वाले लोगों की मदद करने और अमेरिका में वैध तरीके से काम करने की उनकी क्षमता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं.’
वह कहते हैं कि योग्य परिस्थितियों की गैर-विस्तृत सूची लोगों को उनके मामले को सपोर्ट करने वाले सबूत पेश करने का अवसर प्रदान करती है. उन्होंने कहा, ‘उदाहरण के लिए, ओवरसब्सक्राइब्ड श्रेणियों या चार्जेबल क्षेत्रों में अप्रूव्ड अप्रवासी वीजा याचिकाओं वाले व्यक्ति स्कूल या उच्च शिक्षा नामांकन रिकॉर्ड, गिरवी दस्तावेज, या लंबी अवधि के पट्टे के रिकॉर्ड जैसे साक्ष्य प्रस्तुत करके बाध्यकारी परिस्थितियों को प्रदर्शित कर सकते हैं.’
भुटोरिया कहते हैं कि यह प्रावधान उन स्थितियों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जहां परिवारों को अपने घर के संभावित नुकसान, स्कूल से बच्चों के नाम कटाने, या नौकरी छूटने के कारण अपने देश में वापस जाने की बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है.
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