उत्तर प्रदेश

स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित सरकारी वेब साइड पर ऑनलाइन आवेदन करें !

मैनपुरी 17 मई, 2023- उपायुक्त उद्योग मो. सउद ने बताया कि एक जनपद-एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजनान्तगर्त वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु लक्ष्यों का आंवटन प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में योजना के अन्तगर्त जनपद के चयनित उत्पाद तारकशी, हस्तशिल्प एंव सह उत्पाद वस्त्र सिलाई एंव कढाई (जरी-जरदौजी) में अनुदान युक्त वित्तीय सहायता दिलाये जाने हेतु जनपद के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र ऑन-लाइन आमंत्रित किये गये है। उन्होने बताया कि योजनान्तगर्त पात्रता में आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की वाध्यता नही है।

आवेदक किसी भी बैक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था का चूककर्ता न हो, आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमत्री योजना, प्रधनमत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमत्री युवा स्वरोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी अनुदानयुक्त स्वरोजगार योजना अन्तगर्त लाभ प्राप्त न किया हो, योजनान्तगर्त उद्योग, सेवा एंव व्यवसाय के अन्तगर्त वित्त पोषण की सहायता की सुविधा जनपद हेतु चयनित उत्पाद तारकशी हस्तशिल्प एंव सह उत्पाद वस्त्र सिलाई एंव कढाई (जरी-जरदौजी) की इकाईयों को ही प्राप्त होगी, आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी अन्य एक सदस्य को योजनन्तगर्त केवल एक वार ही लाभान्वित किया जायेगा।
उन्होने योजना के अन्तगर्त तारकशी हस्तशिल्प एंव सह उत्पाद वस्त्र सिलाई एंव कढाई (जरी-जरदौजी) का कार्य करने हेतु इच्छुक, पात्र व्यक्तियों, महिलाओं को सूचित किया है कि  वह वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु ऑन लाइन पोटर्ल (diupmsme.upsdc.gov.in) पर आवेदन कर सकते है, आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र शैक्षिक योग्यता सम्वन्धी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, फोटो, स्केन किये हुए हस्ताक्षर, संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट इत्यादि अवश्य अपलोड किये जायें, इच्छुक अभ्यर्थी योजना की विस्तृत जानकारी हेतु जिला उद्योग एंव उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र कायार्लय के परामर्श कक्ष में किसी भी कायर्शील दिवस में सम्पर्क कर सकते है।

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