15 अक्टूबर से खुलेंगे देश के तमाम सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स: मंत्री प्रकाश जावड़ेकर
नई दिल्ली। तमाम एहतियातों व सावधानियों के साथ देश भर के सिनेमा घरों, थियेटरों व मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को जानकारी दी कि 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोल दिए जाएंगे और इसमें केवल 50 फीसद लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए SOP की घोषणा कर दी है।
प्रत्येक शो के बाद सैनिटाइजेशन
थियेटरों को हर शो के बाद सैनिटाइज किया जाएगा और यहां काम करने वाले स्टाफ को हैंड ग्लव्स, पीपीई किट और बूट उपलब्ध कराए जाएंगे। थियेटरों के भीतर तापमान का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि 23-30 डिग्री सेल्सियस तक ही रखा जाएगा।
…दिखाई जाएगी एक मिनट की शॉर्ट फिल्म
दी गई जानकारी के अनुसार, कोरोना के संदर्भ में लोगों को जागरुक करने के लिए एक मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट शो के पहले और मध्यांतर के पहले और बाद में दिखाना अनिवार्य है। सभी जगह टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के लिए लोगों के बीच जागरुकता फैलाने को लेकर एक मिनट का शार्ट फिल्म शो के पहले और बाद में दिखाया जाएगा।
टिकट बुकिंग के होंंगे नए प्रावधान
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि थियेटरों में डिजिटल बुकिंग को प्रमोट करने की जरूरत है जबकि सिंगल स्क्रीन थियेटरों को अधिक बुकिंग विंडोज खोलने की जरूरत है ताकि भीड़ न लगे। उन्होंने कहा, ‘पूरे दिन बुकिंग काउंटरों को खोलने की जरूरत होगी और एडवांस में टिकट बुकिंग की सुविधा भी दी जाएगी। गाइड लाइंस के बारे में विस्तार से बताते हुए मंत्री ने कहा कि केवल पैकेज्ड फूड और बेवरेजेज की अनुमति होगी। ऑडिटोरियम के भीतर डिलीवरी नहीं होगी।
एंट्री व एक्जिट पर थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर
जावड़ेकर ने आगे कहा कि फेस मास्क अनिवार्य होगा और थियेटर के एक्जिट व एंट्री पर सैनिटाइजर के साथ थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। जावड़ेकर ने आगे कहा कि फेस मास्क अनिवार्य होगा और थियेटर के एक्जिट व एंट्री पर सैनिटाइजर के साथ थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी।
इन नियमों का पालन करना होगा जरूरी-
– केवल 50 फीसद लोगों को होगी प्रवेश की अनुमति
– खाली पड़ी सीटों को उचित तरीके से किया जाएगा चिन्हित
– संक्रमित जोन में फिल्म दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी
– आवश्यक 6 फीट की शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया जाएगा
– थूक फेंकने की सख्त मनाही
– भीड़-भाड़ से बचने के लिए निश्चित शो टाइमिंग
– टिकट बुकिंग के समय मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा ताकि कटैक्ट ट्रेसिंग सुविधाजनक हो।