गरीब के खेत का फर्जी आधार व व्यक्ति खड़ा कर कराया गया बैनामा न्यायालय द्वारा निरस्त किया !
मैनपुरी गरीब व्यक्ति के पास नाम मात्र की जमीन पर भी छुटभैये भूमाफिया ने फर्जी आधार कार्ड व व्यक्ति खड़ा कर रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी व बहू के नाम खेत का बेनाम न्यायालय ने निरस्त किया घटना घटना थाना भोगांव क्षेत्र की जलालपुर निवासी शिवराम पुत्र गंगाराम के नाम खाता संख्या जीरो 40 गाटा संख्या 486 का रकबा 0.34 हेक्टेयर की जमीन काखेत था जिसमें वह अपनी फसलें पैदा करके अपने परिवार का भरण पोषण करता चला रहा था 14 फरवरी 2020 को उसे ज्ञात हुआ कि उसका खेत का बैनामा कुछ लोगों ने द्वारा करा लिया है जिस पर उसे यकीन नहीं हुआ उसने वहां सब रजिस्ट्रार कार्यालय भोगांव के यहां जाकर नकल सवाल डाला तो से ज्ञात हुआ कि 7 फरवरी 2020 को उसकी जमीन का बैनामा कुंती देवी पति सत्यवीर सिंह और धन देवी पत्नी कप्तान सिंह निवासी अवंतिकाबाई नगर कस्बा भोगांव ने करा लिया है
जब उसने बैनामा पर अपनी फोटो नहीं देखी और अपना आधार कार्ड भी फर्जी देखा तो उसे अचंभा हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है शिवराम नाम का कोई फर्जी व्यक्ति खड़ा होकर और फर्जी आधार कार्ड बनाकर उसके खेत का बैनामा कुंती देवी और धन देवी ने करा लिया है जब उसने उपरोक्त लोगों से संपर्क किया और पंचायत की उपरोक्त लोगों ने कह दिया हमने तो खेत का बैनामा करा लिया है अब कुछ नहीं हो सकता जिस पर उसने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से थाना भोगांव में अपराध संख्या 148 /2020 धारा 419 420 467 468 471 120 बी मैं संजीव पांडे ,राजेश पांडे, जो कि भूमाफिया छोटे गांव के हैं
आदेश कुमार ,रंजीत, राकेश , निवासी जलालपुर व कुंती देवी एवं धन देवी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया तथा अपने अधिवक्ता देवेंद्र कटारिया के माध्यम से सिविल जज न्यायालय में उपरोक्त बैनामा को निरस्त करने के लिए दावा पेश किया जिसमें उसने यह कहकर दावा किया कि उसने अपना खेत जो कि उसकी पुरानी कार स्थिति उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था उसने अपना खेत कुंती देवी,धनदेवी देवी को नहीं बेच है और ना ही उस खेत की बेची गई रकम उसे प्राप्त हुई है उसकी जगह पर फर्जी व्यक्ति खड़ा करके और उसके फर्जी आधार कार्ड बनाकर फर्जी गवाह बनाकर रजिस्टर कार्यालय भोगांव में बैनामा कराया गया है उसने संदर्भ में अपने आधार कार्ड फोटो राशन कार्ड खेत की फर्द खसरा खतौनी एवं अन्य गवान को न्यायालय में पेश किया उसने न्यायालय में रजिस्ट्रार कार्यालय भोगांव की कार्यालय लिपिक एवं अन्य कर्मचारियों को भी इस फर्जी बैनामा में जुड़े होने के लिए बताया और कहा कि बिना विभाग के कर्मचारियों की बिना फर्जी बैनामा नहीं हो सकता है विपक्षी कुंती देवी व धन देवी द्वारा न्यायालय में बताया गया की उसे जिन लोगों ने शिवराम कहकर जमीन का बैनामा किया था उसके साथ भी धोखाधड़ी की गई है
जो लोग मेरे पास आए थे उन्होंने कहा था कि मैं ही शिवराम हूं मैं अपना खेत बेच रहा हूं और मैंने उन्हीं को यह रकम खेत बेचने की दी थी जो न्यायालय में शिवराम खड़ा हुआ है इन्हें मैं नहीं जानती और ना ही इस शिवराम को हमने रुक खेत की बैनामा की रकम के पैसे दिए मेरे पास राकेश रंजीत दोनों ही खेत बेचने के लिए आए थे ₹900000 में सौदा तय हुआ था जिसमें साडे ₹ 450000 नगद बाकी 450000 चेक के माध्यम से उसने फर्जी जो शिवराम बनकर आया था उसे दिए थे और अपने हक में बैनामा कराया था कुंती व धनदेवी की तरफ से कप्तान सिंह ने न्यायालय को बताया कि उसने किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं की पूरी रकम अदा की है आदेश नाम का लड़का जो उसी गांव के जलालपुर का निवासी है
उसने फर्जी शिवराम बन कर और फर्जी आधार कार्ड बनवाकर अपने चंद साथी संजीव पांडे राजेश पांडे आदेश कुमार रंजीत राकेश सभी निवासी गण जलालपुर के साथ मिलकर फर्जी बैनामा रजिस्टर कार्यालय भोगांव में दिनांक 7 फरवरी 2020 को कुंती देवी पत्नी सतवीर सिंह एवं धन देवी पत्नी कप्तान सिंह निवासी अवंतिकाबाई थाना भोगांव के हक में किया था उसे सिविल जज अवर वर्ग कोर्ट संख्या 8 के न्यायाधीश प्रशांत वर्मा द्वारा वादी शिवराम के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया के तर्को एवं तथ्यों के आधार पर उपरोक्त उपरोक्त फर्जी बैनामा एक जनसंख्या 7586 की पृष्ठ संख्या 189 से 212 तक क्रमांक 1240 दिनांक 7 फरवरी 2020 को रजिस्टर कार्यालय भोगांव जिला मैनपुरी में कराया गया है था उसे निरस्त किया और इसकी एक प्रति विधिवत सूचना के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय भोगांव में भी भेजने का आदेश किया
उक्त केस के सुनवाई न्यायाधीश प्रशांत वर्मा द्वारा 2 साल 07 महीने में बहुत ही कम अवधि में पूर्ण कर निर्णय सुनाया हैं। वादी शिवराम ने कहा कि उसे न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था कि उसके साथ न्याय होगा उसके साथ कि गई धोखाधड़ी व बिना बजय उसने जो परेशानी झेली हैं इसके लिए दोषियों को अब फौजदारी केस में अपने अधिवक्ता के माध्यम से कड़ी सजा की मांग करेंगे जिससे अन्य कोई गरीब के साथ धोखाधड़ी न हो सके। अधिवक्ता ने रजिस्टार भोगांव पर कार्यवाही करने के लिए उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिखा है