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69 साल पुराने स्पेशल मेरिज एक्ट के दायरे का विस्तार करना गलत नहीं-सीजेआई चंद्रचूड़

New Delhi:समलिंगी शादी को मान्यता की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने अहम टिप्पणी दी है. उन्‍होंने कहा कि समलैंगिक संबंध एक बार का रिश्ता नहीं, अब ये रिश्ते हमेशा के लिए टिके रहने वाले हैं. ना ये सिर्फ शारीरिक, बल्कि भावनात्मक रूप से मिलन भी है. ऐसे में समान लिंग शादी के लिए 69 साल पुराने स्पेशल मेरिज एक्ट के दायरे का विस्तार करना गलत नहीं.SMA केवल ढांचा प्रदान करता है. नई अवधारणाओं को इसमें आत्मसात किया जा सकता है.

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समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि वह अपनी पूर्ण शक्तिए प्रतिष्ठा और नैतिक अधिकार का इस्तेमाल कर समाज को ऐसे बंधन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे, ताकि एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के लोग भी विषम लैंगिकों की तरह सम्मानजनक जीवन जी पाएं. एक याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा, श्राज्य को आगे आना चाहिए और समलैंगिक शादियों को मान्यता देनी चाहिए.

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