NEET UG 2022 : स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आरक्षण नहीं देने पर, क्रिसमस पर्व पर सुनवाई
बिलासपुर। भविष्य (Reservation) और एडमिशन को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स के एडवोकेट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से आग्रह किया कि केस की अर्जेंट सुनवाई की जाए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नेशनल एलिजबिलिटी (Reservation) कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2022) केआरक्षण नहीं देने पर क्रिसमस पर्व पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रदेश के आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट इस राउंड में आरक्षण नहीं देने के कारण एडमिशन से वंचित हो गए , जिसके चलते हाईकोर्ट में याचिका दायर की ।
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बता दे स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों की बची हुई सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। मेडिकल काउंसिल कमेटी MCC) ने रिजल्ट रिलीज किया लेकिन, आरक्षण नियमों का पालन नहीं और मेरिट लिस्ट के आधार पर सूची जारी की गई है आरक्षण रोस्टर लागू होता, तो एडमिशन होने का चांस रहता। वही 21 दिसंबर को स्ट्रे राउंड के लिए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, 25 दिसंबर तक रिक्त सीटों पर स्टूडेंट्स को सीधे एडमिशन के लिए आवेदनपत्र जमा करना था।