69 हजार टीचरों की भर्ती में गलत प्रश्नोत्तर को लेकर खारिज याचिका के खिलाफ अपील दाखिल
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सवाल गलत होने या पाठ्यक्रम से बाहर के होने के मुद्दे पर अपीलार्थियो से प्रश्न चिन्हित कर दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का उन्हें समय दिया है।
कोर्ट ने सरकार को इस हलफनामे का दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और नियुक्ति प्रक्रिया पर हस्तक्षेप न करते हुए भर्ती के बचे पदों पर की जाने वाली नियुक्ति को अपील के निर्णय पर निर्भर करार दिया है। अपीलों की सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने अभिषेक श्रीवास्तव व 14 अन्य सहित आधे दर्जन अपीलों की सुनवाई करते हुए दिया है।
अपील में एकलपीठ के 7 मई 21 के फैसले को चुनौती दी गयी है। एकलपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि प्रश्न के उत्तर सही है या गलत। प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के है या नहीं, इन तथ्यात्मक सवालों को लेकर याचिका पोषणीय नहीं है।
अपीलार्थियों का कहना है कि एकलपीठ का आदेश सही नहीं है। कोर्ट को याचिका सुनने का अधिकार है। कोर्ट ने अपीलार्थियों से उन प्रश्नों को चिन्हित कर हलफनामा देने को कहा है जिन पर उनकी आपत्ति है।