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5 से 10 साल तक की होगी सजा…

लखनऊ। लव जिहाद पर जल्द ही कठोर कानून बनाया जाएगा। इसको लेकर योगी सरकार तैयारियों में जुटी है। इसके अंतर्गत जबरन धर्मांतरण पर 5 साल तथा सामूहिक धर्मांतरण कराने के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किए जाने की तैयारी है। वहीं यह अपराध गैरजमानती होगा।

इसे लेकर न्याय विभाग ने कानूनी परीक्षण कर लिया है और अब गृह विभाग इस प्रस्ताव को कानूनी रूप से अमल के लिये अन्तिम रूप देने मे लगा है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि लव जिहाद पर कानून लाया जायेगा। वहीं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रज़ा ने कहा है कि हिन्दू बहन -बेटी को बहला फुसला कर शादी और धर्म परिवर्तन कराने के ये सभी प्रयास पर कानून बना कर मुख्यमंत्री योगी जी की मनसा के मुताबिक इस पर लगाम लगाया जाएगा।

यूपी सरकार का मानना है की ये घटनाए बढ़ी है और ये धर्म परिवर्तन के नज़र से देखा जा रहा है और इस पर अब नया कानून लागू की तैयारी है। इस में धर्म परिवर्तन के इरादे से की गयी शादी को फैमली कोर्ट शिकायत आने पर सीधे खारिज कर सकेगी। इस तरह के धर्म परिवर्तन की शादी के लिये सक्षम अधिकारी को पूर्व मे सूचित और शपथ पत्र देना होगा । इसके साथ ही अगर ये शादी होती है और दोषी पाये जाने पर 1 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा वो भी बिना बेल के की व्यवस्था होगी।

इस तरह की शादी मे उन पर भी मुख्य आरोपी की तरह कार्रवाई होगी जो इस पूरे काण्ड मे शामिल होंगे ।न्याय विभाग के सूत्र कहते है कि इस तरह की घटनाएं अनुसूचित जाति और जनजाति मे भी ज्यादा संख्या मे पाये जा रहे है इसलिये वहां भी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का काम इसी कानून के ज़रिये होगा। कड़े प्रावधानों और सीएम योगी के के लव जिहाद के खिलाफ कानून के ऐलान पर सरकार कानून के साथ तैयार है बस सरकार आखिरी मुहर के इन्तज़ार मे है।

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