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22 अप्रैल तक अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को किया जायेगा ब्लॉक – social welfare officer

सीतापुर (आशीष शर्मा) – जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि विेषेश सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश दिनांक 11 अप्रैल, 2022 के द्वारा गत वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित छात्रों के शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर लम्बित आवेदनों को सत्यापित या निरस्त या अग्रसारित करने हेतु दिनांक 12 अप्रैल, 2022 से 18 अप्रैल, 2022 तक समयावधि निर्धारित की गयी है।

उन्होने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करने तथा अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करने हेतु दिनांक 22 अप्रैल, 2022 तक निर्धारित की गयी है।

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उन्होंने जनपद में संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया है कि उपरोक्तानुसार निर्गत समय-सारिणी के अनुसार निर्धारित समयावधि में अनुसूचित जाति के छात्रों के लम्बित आनलाइन आवेदन को प्राप्त करने के उपरांत सत्यापित या निरस्त या अग्रसारित करना सुनिश्चित करें।

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