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अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद व 20 हजार अर्थ दंड !

जौनपुर-  अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने शाहगंज थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय अबोध बालक से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी पुनीत कुमार को 20 वर्ष के कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार वादी का नाती उसके घर पर रहता था। 29 जुलाई 2021 को 11 बजे आरोपी पुनीत कुमार वादी के नाती को बहला- फुसलाकर पास के बाथरूम में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। लहूलूहान बच्चे के चिल्लाने पर घर व गांव के लोग पहुंचे और पुनीत को पकड़ कर पुलिस को सौंपा। बच्चे का मेडिकल करवाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया गया। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी पुनीत कुमार को अप्राकृतिक दुष्कर्म व पाक्सो ऐक्ट की धाराओं में दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कारावास व ₹20000 अर्थदंड से दंडित किया।

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