अगवा कर नाबालिग से रेप में 10 साल की कैद
विचार सूचक – ( ब्यूरो रिपोर्ट ) फतेहपुर – अगवा कर नाबालिग से रेप के मामले में विशेष न्यायालय पास को प्रथम के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने फैसला सुनाया है l नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद के साथ ₹25000 अर्थदंड की सजा सुनाई है l जुर्बानी की आधी रात पिंडता को देने का आदेश भी दिया है l अभियोजन देवेंद्र कुमार सिंह भदोरिया ने बताया कि मलवा थाना क्षेत्र के 1 गांव निवासी युवक ने थाने में तहरीर दी कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी 4 अप्रैल 2016 को घर के बाहर हैंडपंप में पानी भरने गई थी l इस दौरान पड़ोस के ही रहने वाले शिवम सिंह अपने साथी रोहित के साथ मिलकर अपने घर उठा ले गया l उसके बाद दरवाजा बंद कर उसके साथ बलात्कार किया l वही रोहित दरवाजे के बाहर रखवाली कर रहा था l जब काफी देर तक किशोरी घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की l लेकिन कुछ पता ना चल सका l
इसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी l सूचना पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी किशोरी को मौके पर छोड़कर भाग गए l घर पहुंची पीड़िता ने परिजनों से आपबीती बताई l इस पर पीड़िता को लेकर परिचय निशानी थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था l इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था l सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष में पीड़िता सहित सात गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया l गवाहों और पत्रावली के आधार पर आरोपियों को घटना का दोषी ठहराते हुए अदालत ने फैसला सुनाया है वहीं घटना के उक्त आरोपी शिवम सिंह नाबालिक था l का मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है l