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हिजाब मामले पर अपना फैसला ( verdict)आज ?

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट आज यानि 15 मार्च को हिजाब मामले पर अपना फैसला ( verdict) सुनाएगी. कर्नाटक (Karnataka) समेत देशभर में बहस का मुद्दा बने इस मामले पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की इस बेंच ने क्लास में हिजाब पहनने के अधिकार से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 25 फरवरी को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज कर्नाटक उच्च न्यायालय इस अहम मामले पर अपना निर्णय देगा. चूंकि इस मामले को लेकर राज्य में हिंसा और बवाल हुआ था. इसलिए फैसले से एक दिन पहले सोमवार को बेंगलुरु शहर में धारा 144 लगा दी है और एक सप्ताह के लिए पाबंदियां लागू कर दी गई है.

इस प्रशासनिक आदेश के तहत विजयपुरा में स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज या इसी तरह के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गेट से 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सभा, आंदोलन या विरोध को प्रतिबंधित किया गया है. उत्तर कर्नाटक जिले के स्कूल और कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है.

सरकारी सूत्रों ने कहा कि शहर भर में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया जा रहा है. अतिरिक्त रिजर्व पुलिस बल और शहर सशस्त्र रिजर्व भी तैनात किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि डीसीपी को सोशल मीडिया पर नजर रखने को कहा गया है.

उडुपी जिले की याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश वकील के अनुसार, हिजाब मामले से संबंधित मामले को मंगलवार के लिए क्रमांक 1 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और कोर्ट सुबह 10.30 बजे से फैसला सुना शुरू कर सकती है.

दक्षिण कन्नड़ के डीसी राजेंद्र केंद्रीय विद्यालय ने मंगलवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया है. उन्होंने कहा, “बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी लेकिन सभी स्कूल और कॉलेज की आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी.”
कलबुर्गी के कमिश्नर ने भी मंगलवार को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की और जिले में धारा 144 लागू कर दी है. उन्होंने कहा कि, हिजाब विवाद पर फैसले के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सोमवार रात 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी है. इस दौरान जिले के सभी शिक्षण संस्थान मंगलवार को बंद रहेंगे.”

चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे एम खाजी की तीन जज की बेंच का गठन 9 फरवरी को किया गया था. इस बेंच ने उडुपी जिले की मुस्लिम लड़कियों द्वारा दायर याचिका को सुना. जिसमें उन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी कि उन्हें स्कूल ड्रेस के साथ-साथ कक्षा के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह उनकी आस्था का विषय है.
कर्नाटक के उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब का मामला राज्य में एक संकट बन गया है, मुस्लिम छात्राओं ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वे कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार करेंगी. हालांकि, हाईकोर्ट ने कक्षाओं के अंदर हिजाब और भगवा शॉल या स्कार्फ दोनों पर प्रतिबंध लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया था, लेकिन आंदोलन जारी है.
उडुपी से शुरू हिजाब विवाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी विवाद का कारण बन गया. इसके अलावा देश की राजनीति में भी इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस हुई.

 

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