हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे मे आरोपियों की हुई जमानत
सुल्तानपुर । थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी के ग्राम रघईपुर के हत्यारोपियो की जमानत अर्जी जिला और सत्र न्यायाधीश के यहां से मंजूर हो गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा मीरा देवी पत्नी सुरेश कुमार निवासी ग्राम रघईपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी के अनुसार उसके घर के लोग घर मे सो रहे थे ।दिनांक 10ध्6ध्2020 को सुबह लगभग 5 बजे आरोपीगण एक राय होकर आये व घर मे घुसकर चाकू व धारदार हथियारों से मारने पीटने लगे। हल्ला गुहार पर सबको मृतक समझकर सभी लोग भाग गये ।गाव वालो की मदद व एम्बुलेंस की मदद से स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया वहां पर हालत गंभीर बताई गई तथा जिला अस्पताल सुलतानपुर भेजा गया। उक्त प्रकरण Óमु0 अ0 स0 228ध्2020 अंतर्गत धारा 147, 302, 307 ,323, 324, 452, 34 भादवी में दर्ज किया गया था। सभी आरोपीगणों को जेल भेजा गया था तथा आरोपीगणों की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद सुल्तानपुरके यहा विचाराधीन थी। आरोपियों की तरफ से बचाव पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने अभियोजन कहानी पर सवाल उठाते हुए आरोपों को निराधार बताया। तथा कहा कि पुरानी रंजिश उनके कारण आरोपियों पर इस प्रकार का इल्जाम लगाया गया है। वहीं पर अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए जमानत खारिज करने की मांग की। अभियोजन पक्ष कोर्ट को अपने तर्को से संतुष्ट नहीं कर पाया ।नतीजतन उपलब्ध साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जिला व सत्र न्यायालय जनपद सुल्तानपुर न्यायाधीश उमेश कुमार शर्मा ने आरोपियों लवकुश, उमादेवी, फूलादेवी,नवरंग, अनीता देवी,कु अंजलि, जानकी देवी,जाहिर देवी बाबू लाल, रामचन्द्र, फूलचन्द्र, शकुन्तला, पंकज, सोना देवी,सोम्भावी देवी,द्रोपदी, निवासीगण ग्राम रघईपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी की जमानत याचिका स्वीकार कर लिया ।