सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को जारी किया नोटिस, जाने पूरा मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फ्यूचर ग्रुप और अमेजन विवाद पर फ्यूचर ग्रुप को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ के आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील पर नोटिस जारी किया है। अमेरिकी ई-कामर्स प्रमुख अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आगामी 23 फरवरी को सुनवाई करेगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा है। दरअसल, अमेजन ने 2019 में 1500 करोड़ रुपये में फ्यूचर ग्रुप में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी। इस डील के तहत अमेजन को फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने का भी अधिकार मिल गया था।
अमेजन की याचिका पर 23 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
लेकिन 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अपने रिटेल, होलसेल और लाजिस्टिक्स बिजनेस को रिलायंस रिटेल को बेचने की घोषणा कर दी। जिसके बाद अमेजन ने इस पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाई थी। डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया था।
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हाईकोर्ट ने कहा था सीसीआई द्वारा डील को दी गई मंजूरी पर रोक लगाने और उस पर तथ्यों को छुपाने के फैसले से प्रथम दृष्टया मामला फ्यूचर ग्रुप के पक्ष में है। वहीं इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा, यह कहते हुए खेद है कि समाचार पत्र अनावश्यक रूप से मेरी टिप्पणियों को सार्वजनिक कर रहे हैं, लेकिन यह दूसरे पक्ष (एफआरएल) के लिए भी ऐसा ही है, वे भी मामले को खींचना चाहते हैं। ताकि सुनवाई चलती रहे।
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अगर मैं आपके अनुरोध को स्वीकार कर लेता हूं तो दूसरे पक्ष को भी मंजूरी देनी होगी। इससे पहले, मंगलवार को चीफ जस्टिस ने दोनों पक्षकारों से कहा कि, आप लोगों ने इस मुकदमे को खेल समझ रखा है। जिसमें दोनों ओर से एक के बाद एक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बता दें कि, अमेजन ने दोनों कंपनियों के बीच 2019 के सौदे से संबंधित फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ चल रही मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।