समाचार पत्रों की वार्षिक विवरण भरने के लिए आरएनआई का पोर्टल 31 अगस्त तक खुला रहेंगा
सहारनपुर। भारत के लिए समाचार पत्रों के पंजीयन कार्यालय, नई दिल्ली ने प्रेस पुस्तक अधिनियम, 1867 के अंतर्गत समाचार पत्रों के ऑन लाईन वार्षिक विवरण 2019-20 के ई-फिलिंग के लिए अपना पोर्टल खोल दिया गया है। सभी समाचार पत्र के प्रकाशक/मुद्रक 31 अगस्त, 2020 तक अपने समाचार पत्र का वार्षिक विवरण ऑन लाईन भर सकते है। आरएनआई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट (पीआरबी एक्ट), 1867 की धारा 19-डी के तहत प्रत्येक प्रकाशक का कर्तव्य होगा कि हर समाचार पत्र उनके संबंधित प्रकाशनों के लिए एक वार्षिक विवरण को प्रेस पंजीयन को प्रस्तुत करें। वार्षिक विवरण की मात्रा को नहीं भरना नियमों का उल्लंघन है। प्रकाशक वार्षिक विवरण 2019-20 को भरने के संबंध में अपने प्रश्नों को आर0एन0आई को ई-मेल कर सकते है। वार्षिक विवरणी दाखिल करने का निर्देश आरएनआई वेबसाइट पर उपलब्ध है।