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शूटिंग रेंज शुरू करने में देरी पर सरकार और नगर निगम से जवाब तलब

लखनऊ । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को राजधानी के नादरगंज स्थित शूटिंग रेंज का संचालन शुरू करने में हो रहे विलंब पर उत्तर प्रदेश सरकार तथा लखनऊ नगर निगम से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने रचित टंडन द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि लखनऊ नगर निगम ने अमौसी हवाई अड्डे के नजदीक नादरगंज में निशानेबाजी का एक स्थल तैयार किया था लेकिन उसकी स्थापना हो जाने के बावजूद उसे शुरू नहीं किया गया है। लखनऊ नगर निगम तथा राज्य सरकार के वकीलों ने अदालत को बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से राज्य सरकार इस शूटिंग रेंज को शुरू करने के लिए जरूरी बजट उपलब्ध नहीं करा सकी। इसी वजह से इसका संचालन शुरू करने में देरी हो रही है। याचिकाकर्ता ने इस पर कहा कि लखनऊ में शूटिंग रेंज के लिए बजट नहीं दिया जा रहा है जबकि वाराणसी और मेरठ में बनाई गई शूटिंग रेंज के लिए बजट 2020-21 में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर करते हुए राज्य सरकार तथा नगर निगम को हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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