शिक्षामित्रों की नियुक्ति का रास्ता साफ
लखनऊ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69000 शिक्षक भर्ती में उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने अभिलेखों की विसंगति पर न्याय और कार्मिक से परामर्श लेने के बाद आदेश जारी किया है। इसमें 138 शिक्षामित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है। निर्देश है कि यदि शिक्षामित्रों का गुणांक जिले के अंतिम चयनित से अधिक है तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा शासन को प्रस्ताव भेजें।
प्राप्तांक अधिक के संबंध में : जिन अभ्यर्थियों ने आवेदनपत्र में वैध प्रमाण व अंकपत्र के आधार पर अधिक प्राप्तांक अंकित किया व उनके अंक व प्रमाणपत्रों में स्क्रूटनी, पुनर्मूल्यांकन व बैक पेपर आदि से प्राप्तांक में विश्वविद्यालय या संस्था ने खुद बदलाव किया है तो इसके लिए अभ्यर्थी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। ऐसे अभ्यर्थी यदि संबंधित जिले में अपने वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक गुणांकधारी हैं तो उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। यदि अभ्यर्थी का वास्तविक गुणांक संबंधित वर्ग में अंतिम चयनित के गुणांक से कम है किंतु राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग में चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है तो उनका प्रस्ताव शिक्षा निदेशक बेसिक के माध्यम से शासन को भेजा जाए। शासन की ओर से निर्णय के बाद कार्यवाही की जाएगी। वहीं, अभ्यर्थी ने स्वयं बिना अभिलेखीय आधार के वास्तविक प्राप्तांक से अधिक या कम पूर्णांक अंकित किया है तो उनका चयन व अभ्यर्थन निरस्त किया जाए।
जाति व निवास प्रमाणपत्र : ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ओर से 28 मई 2020 के बाद निर्गत जाति व निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है का चयन व अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए।
शिक्षामित्र के रूप में अधिक भारांक : ऐसे शिक्षामित्र जिनको निर्धारित अधिकतम 25 अंक का भारांक मिला है, किंतु उनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है की वास्तविक सेवा के आधार पर भारांक की गणना की जाए। यदि संबंधित अभ्यर्थी जिले की उनकी कैटेगरी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से गुणांक अधिक है तो उसे भी नियुक्ति पत्र दिया जाए। यदि जिले में उसका गुणांक अपनी कैटेगरी में अंतिम चयनित से कम है, किंतु राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग में अंतिम चयनित से अधिक है तो उसका प्रस्ताव शिक्षा निदेशक बेसिक के माध्यम से शासन को भेजा जाए। वहीं, ऐसे शिक्षामित्र जिनका वास्तविक गुणांक राज्य स्तर पर चयनित संबंधित वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए।