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वोटर कार्ड नहीं है तो ये 12 दस्तावेज होंगे मतदान हेतु मान्य

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए हैं। मतदान केंद्र में अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए मतदाताओं को पहचान पत्र दिखाना है। यदि किसी मतदाता के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके लिए आयोग ने अन्य विकल्प भी रखे हैं। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो चिंता न करें। 12 ऐसे दस्तावेज मान्य हैं, जिन्हें दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं।

ये 12 दस्तावेज होंगे मान्य-

  • आधार कार्ड
  • मनरेगा जाब कार्ड
  • बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक
  • श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड
  • भारतीय पासपोर्ट
  • फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज
  • केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालयों के साथ ही कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र
  • सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन को जारी यूडीआइडी कार्ड
  • इन सभी दस्तावेजों को दिखाकर भी मतदाता अपनी पहचान सुनिश्चित करते हुए मतदान कर सकते हैं।

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मतदाताओं का तापमान नापने की व्यवस्था

आयोग ने मतदान के दौरान सभी मतदाताओं का तापमान नापने की व्यवस्था की है। इसके लिए सभी मतदेय स्थलों पर तापमान नापने की मशीन की गई है। मतदेय स्थल पर वोट डालने से पहले सबका तापमान नापा जाएगा। पहली बार अधिक तापमान पर मतदाता को 10 मिनट इंतजार करने को कहा जाएगा। 10 मिनट बाद भी यदि इन्हें तापमान अधिक रहता है, यानी बुखार है तो फिर मतदाता को शाम को अंतिम घंटे में मतदान के लिए बुलाया जाएगा। मतदान कराते समय मतदान कर्मी पीपीई किट पहन कर रखेंगे। दस्ताने पहनाकर ऐसे बीमार मतदाताओं से मतदान कराया जाएगा।

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