रांची में सीबीआई कोर्ट ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव को 5 साल कैद;
रांची. झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अदालत ने आज सजा सुना दी है. रांची में सीबीआई कोर्ट ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सीबीआई कोर्ट रांची के विशेष जज एसके शशि ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनायी. लालू प्रसाद पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.
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वहीं इस मामले में दोषी पाए गए अन्य 37 लोगों को भी सजा सुनायी जा रही है. लालू प्रसाद समेत 38 अन्य आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था. इसके बाद लालू प्रसाद को जेल भेज दिया गया था. बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद को जेल प्रशासन ने रिम्स भेज दिया था. लालू प्रसाद रिम्स से ही ऑनलाइन कोर्ट से जुड़े थे.
आरजेडी नेताओं फैसले का किया स्वागत
राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में सजा सुनाए जाने का स्वागत किया. राजद के नेताओं ने कहा सजा की अवधि के मामले में लालू प्रसाद यादव के साथ न्याय हुआ है. तीन आरोपियों को तीन साल से कम की सजा सुनाई गई. के एम प्रसाद को पांच साल की सजा और डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना.
सजा सुनाने के पहले सीबीआई की ओर से सभी दोषियों को अधिकतम सजा देने का आग्रह किया गया, जबकि बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने का आग्रह किया. रांची सिविल कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में राजद के नेता और कार्यकर्ता बिहार से भी पहुंचे हैं. इनमें अब्दुल बारी सिद्दिकी, पूर्व मंत्री श्याम रजक भी शामिल हैं.