दिल्ली

यूपी सरकार की कार्रवाई से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आरोपी से अलग व्यवहार क्यों?

नई दिल्ली. लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है. मामले की अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी. अदालत ने साफ कर दिया है कि मामले से जुड़े कई मेल उन तक पहुंचे हैं, लेकिन सभी को सुनवाई के लिए समय नहीं दिया जा सकता है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पहले वे राज्य सरकार का पक्ष सुनेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मामले की स्टेटस रिपोर्ट आज कोर्ट के सामने पेश की गई.
मुख्य न्यायाधीशने कहा, ‘ हम अब तक हुई जांच से संतुष्ट नही हैं. लेकिन जैसा की सरकार के वकील आगे कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं हम छुट्टी के बाद इस मामले में सुनवाई करेंगे. 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.

आशीष मिश्रा को समन: हरीश साल्वे ने कहा कि आशीष मिश्रा को समन जारी किया गया है. कल सुबह 11 बजे तक उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है, और अगर वो पेश नहीं होते हैं, तो कानून अपना काम करेगी. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘क्या आप अन्य मामलों में भी अभियुक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? नोटिस भेज रहे हैं.’

20 अक्टूबर को अगली सुनवाई: उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पीठ को आश्वासन दिया कि इस मामले में संतोषजनक कदम उठाए जाएंगे और एक वैकल्पिक एजेंसी द्वारा जांच कराई जाएगी. इस पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने आगे कोई टिप्पणी किए बिना मामले को 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है.

सबूतों को रखा जाएगा संभाल कर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मामले में सबूतों को संरक्षित करने के लिए राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को सूचित किया जाएगा.

जांच पर सवाल: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच किसी दूसरी एजेंसी को देने का संकेत दिया. यूपी सरकार से पूछा कि यूपी सरकार के अलावा कौन सी एजेंसी जांच कर सकती है. CJI ने कहा कि जांच में जिन अधिकारियों को लगाया गया है, सब वहीं के लोकल फील्ड ऑफिसर्स हैं. उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ठीक से जांच कर पाएंगे. कोर्ट ने राज्य के DGP को निर्देश दिया है कि वो मामले से जुड़े हुए सभी सबूतों को संभाल कर रखें.

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