राष्ट्रीय

मोन जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा प्रतिबंधित

कोहिमा:भारत के पूर्वोत्तर राज्य नगालैंड के मोन जिले में शनिवार की शाम को सुरक्षाबलों द्वारा कथित रूप से की गई फायरिंग में कम से कम 10 लोगों की मौत के बाद स्थिति तनावर्पू्ण हो गई है। राज्य सरकार ने रविवार को मोन जिले के पूरे क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट, डेटा सेवाओं, एक साथ कई एसएमस भेजने पर फिलहाल रोक लगा दी है।

नागालैंड, गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, मोन जिले में गोलीबारी की घटना के बाद कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका है। शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस), व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अफवाहें फैलाने, फर्जी खबरें फैलाने और भड़काऊ ग्रंथों, तस्वीरों, वीडियो आदि को प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है, जो जुनून को भड़का सकते हैं और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। जिले में तनाव को कम करने के लिए उपरोक्त मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

गालैंड के गृह विभाग के कमिश्नर अभिजीत सिन्हा की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है नागालैंड, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत इस अधिसूचना को मोन जिले के पूरे क्षेत्र में सभी सेवा कंपनियों के मोबाइल इंटरनेट, डेटा सेवा, बल्क एसएमएस को प्रतिबंधित किया जा रहा है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर सीआरपीसी की धारा 188 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की संबंधित धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा।

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