अपराध

मुस्लिम महिला अधिकार दिवस: पत्नी ने पति पर लगाया 3 तलाक का आरोप

भोपाल. मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के दिन ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला ने पति पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है. 23 साल की इस महिला का कहना है कि दो महीने पहले उसके पति घर आए और तीन बार तलाक बोलकर चले गए. उन्होंने बिना कानूनी तलाक दिए दूसरा निकाह भी कर लिया. महिला दो महीने से भोपाल सहित सीहोर के थानों में चक्कर लगा चुकी है. पीड़िता ने कहीं भी सुनवाई नहीं होने की बात कही है.

महिला ने बताया- मेरी शादी 7 जनवरी 2018 को सीहोर जिले के इछावर निवासी सरफराज बेग पुत्र जफर बेग से हुई थी. एक हफ्ते तक सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद ससुराल वाले दहेज को लेकर ताने मारने लगे. सास फरजाना कहती कि हमें तो लगता था कि तू तीन-चार लाख का दहेज लाएगी, लेकिन तेरे पिता ने कुछ नहीं दिया. मेरे ससुर जफर बेग भी उनकी हां में हां मिलाते. ससुराल वाले हर वक्त मेरे मायके वालों को गालियां देते थे.

कुछ दिनों पति सरफराज ने लोडिंग ऑटो के लिए 4 लाख रुपए और पल्सर बाइक की मांग की. पीड़िता ने उससे कहा कि उसके पिता ने शादी में कर्जा लिया था. अभी तक वह नहीं उतरा. ऐसे में ये मांग पूरी कर पाना संभव नहीं. उसके बाद पति फिर भड़क गया और गंदी गालियां देने लगा. मामला लगातार बिगड़ता गया और शादी के 9 महीने बाद अक्टूबर में गर्भवती महिला को घर से निकाल दिया. महिला भोपाल में अपने मायके लौट आई.
पीड़िता ने बताया कि जब अक्टूबर 2018 में उसने बच्ची को जन्म दिया, तब भी ससुराल वालों ने फोन किया, न मिलने आए और न लेने आए. तभी से मैं पिता के पास ही रह रही हूं. उन्होंने बताया कि पति इसी साल जून की 22 तारीख को अचानक घर आया और तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोलकर चला गया. इतना ही नहीं, उसने कहा कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. अब पता चला है कि पति ने बिना कानूनी तलाक लिए इसी साल 27 जुलाई को दूसरी शादी भी कर ली है.

महिला की मां का कहना है कि बेटी के घर आने के बाद बाद हम सीहोर सहित भोपाल के थानों के चक्कर लगाते रहे. लेकिन, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई. जब हम भोपाल महिला थाने गए तो पुलिस ने जीरो पर कायमी कर मामला इछावर थाने को भेज दिया गया. उसके बाद बेटी की सास फरजाना, ससुर जफर बेग और पति सरफराज के खिलाफ मामला दर्ज हो सका.

पीड़ित महिला ने एडवोकेट सरिता राजानी से इस संबंध में संपर्क किया. एडवोकेट राजानी ने बताया कि पीड़ित महिला का धारा 498 (ए) इंडियन पीनल कोड का मामला सीहोर जिले के इछावर न्यायालय में लंबित है. जबकि, धारा 125 सीआरपीसी का मामला कुटुंब न्यायालय भोपाल में लंबित है. उन्होंने कहा कि कानून के तहत ऐसे लोग जो अवमानना कर रहे हैं. उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए.

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