बैंक से 121 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने नवसारी और सूरत में ली तलाशी
नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2017-19 के दौरान कथित रूप से 121 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में सूर्या एक्जिम लिमिटेड और उसके निदेशकों पर मामला दर्ज करने के बाद बृहस्पतिवार को गुजरात के नवसारी और सूरत में पांच स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने कैनरा बैंक की शिकायत के आधार पर कंपनी और उसके निदेशकों पर मामला दर्ज किया। सीबीआई के प्रवक्ता आर के गौर ने कहा, “आरोप है कि 2017-19 के दौरान आरोपियों ने कैनरा बैंक समेत बैंकों के समूह को धोखा देने की साजिश रची। फजीवाड़े और पैसे की हेराफेरी से 121.05 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया।” उन्होंने कहा कि कंपनी को बैंकों के समूह से ऋण की सुविधा मिल रही थी लेकिन समूह के सदस्य बैंकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना निजी बैंकों में खाते खोले गए और उनका इस्तेमाल पैसे निकालने में किया गया। गौर ने कहा, “खाता गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) हो गया जिससे बैंकों के समूह को लगभग 121.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।” उन्होंने कहा कि सूरत और नवसारी में बृहस्पतिवार को ली गई तलाशी में ठोस साक्ष्य बरामद हुए हैं।