बुलंदशहर में हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास
बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के करीब सात साल पुराने मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दो जुलाई 2014 को ककोड़ क्षेत्र में भौरा गांव निवासी जोगेंद्र की बेटी की बारात नरसैना गांव से आइ थी, चढत के समय बारातियों और ग्रामीणों के लो के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस दौरान बाराती सचिन निवासी दादरी, सोनू निवासी सबदलपुर नरसैना,राम किशोर और सदीप निवासी पियावली जारचा ने बीच-बचाव कर रहे सतेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया था। जिसकी असपताल ले जाते समय मृत्यु हो गई थी। ग्रामीणों ने आरोपी सचिन और सोनू को पकड कर पुलिस को सौंप दिया था। इस मामले में आरोपी राम किशोर और सदीप को भी बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद चारों अभियुक्तों के विरुद्ध, चारजशीट अदालत में दाखिल की गई। मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कल सतेंद्र की हत्या का दोषी ठहराते हुए चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद शारिक ने की।