उत्तर प्रदेश

पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को लगा बड़ा झटका

प्रयागराज. यूपी के प्रयागराज जिले की एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ 2007 से 2011 के बीच आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप तय कर दिया है. कोर्ट ने पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13 (1) के तहत आरोप तय किए गए हैं. उन पर मंत्री रहते हुए तकरीबन 50 लाख रुपए की आमदनी के बदले ढाई करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का आरोप है. बची हुई रकम कहां से आई इसका कोई हिसाब पूर्व मंत्री नहीं दे पाए थे. इसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था.

प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आरोप तय किया है. कोर्ट ने कहा है कि पूर्व मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के लिए पर्याप्त आधार है. 1 मई 2007 से 3 दिसम्बर 2011 तक उनकी कुल आय 49,49,928 रुपये रही जबकि व्यय 2,67,8605 रुपये यानी 2,17,58,677 रुपये अधिक आय रही. उनके विरुद्ध प्रयागराज के थाना मुट्ठीगंज में धारा 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकद्दमा दर्ज हुआ था. सरकार की ओर से अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने पक्ष रखा.

बता दें कि राकेशधर पर आय से अधिक संपत्ति व भ्रष्टाचार के आरोप लगे. उच्च शिक्षा मंत्री पद पर रहते हुए त्रिपाठी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेजों को मान्यता देने का आरोप लगा था. लोकायुक्त की जांच में 2010 में अपने पद का गलत इस्तेमाल कर त्रिपाठी द्वारा कई कॉलेजों को मान्यता देने का खुलासा भी हो चुका है.

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