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दुष्कर्म पीड़िता की उम्र जानने के लिए हड्डियां जांची जाएंगी

 

नई दिल्ली । नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में अदालत ने पीड़िता की उम्र जानने के लिए उसकी हड्डियों(ऑसिफिकेशन) की जांच करने का आदेश दिया है। दरअसल, मामले में लड़की के परिजन जहां उसके नाबालिग होने की बात कह रहे हैं, वहीं आरोपी पीड़िता के बालिग होने और उससे प्रेम संबंध होने का दावा कर रहा है।

पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार की अदालत ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वह लड़की का ऑसिफिकेशन टेस्ट 27 और 28 दिसंबर को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में कराकर उसकी रिपोर्ट पेश करे, ताकि उम्र संबंधी संशय समाप्त हो सके। अदालत ने कहा कि यह पता करना भी बेहद जरूरी है कि यदि पीड़िता बालिग है तो वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी या नहीं। अदालत ने इस आदेश की प्रति संबंधित थाना प्रमुख और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को तुरंत पहुंचाने का आदेश दिया है।

यह है मामला

अक्तूबर महीने में दर्ज हुए मामले में शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी उनकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। वहीं, आरोपी और खुद पीड़िता ने भी अपने बालिग होने का दावा किया है तथा कहा है कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी। मर्जी से ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे। ऐसे में अदालत ने पीड़िता की सही उम्र जानने के लिए जांच कराने का आदेश दिया है।

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