दक्षिणी निगम द्वारा 124 टोल नाकों पर आर.एफ.आई.डी व्यवस्था लागू करने के लिए उठाये जा रहे सख्त कदम मुकेश सुर्यान
नई दिल्ली । मुकेश सुर्यान ने बताया कि दक्षिणी निगम द्वारा 124 टोल नाकों पर आर.एफ.आई.डी. (रेडियो फ्रिक्वैंसी आइडेंटीफिकेशन डिवाईस) व्यवस्था लागू करने के लिए सख्त कदम उठाये जा रहे है। उन्होंनें कहा कि टोल टैक्स विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए आर.एफ.आई.डी. टैग न खरीदने वाले विभिन्न राज्यों के 966 वाहनों को नोटिस व चालान जारी किये गए। दिल्ली, हरियाणा, यू.पी. राजस्थान, उतराखंड, पंजाब, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्यों के वाहनों को चालान व नोटिस दिये गए हैं। इन राज्यों के परिवहन विभाग से अनुरोध किया गया है कि उल्लंघन करने वाले वाहनों का मोटर वाहन अधिनियम या किसी कानून या नियम के अंतर्गत परमिट रद्द किया जाए।
सुर्यान ने यह भी बताया कि दक्षिणी निगम की ’एनफोर्समेंट टीम’ द्वारा आर.एफ.आई.डी. टैग न लगवाने वाले वाहनों का 500 रु का चालान काटा जा रहा है। दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहन जो अभी तक नकद के द्वारा भुगतान कर रहे है और आर.एफ.आई.डी. टैग नहीं खरीदा है, उनका 500 रु का चालान किया जा रहा है।
उन्होंनें बताया कि दक्षिण निगम ने अब बिना आर.एफ.आई.डी टैग दिल्ली में प्रवेश करने वाले विशिष्ट व्यावसायिक वाहनों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है।टोल नाकों पर नियमों की अनुपालना ना करने पर जरूरी कार्रवाई की जा रही है। टोल नाकों के नियमित रूप से निरीक्षण के लिए एनफोर्समेंट टीमों कागठन किया गया है। एनफोर्समेंट टीमों द्वारा लगातार टोल नाकों की निगरानी की जा रही है और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। उन्होंनं बताया कि आर.एफ.आई.डी. प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सभी वाणिज्यिक वाहन, ’कर’ और ’ई.सी.सी’ का भुगतान आर.एफ.आई.डी. टैग से करें और भुगतान नकदी रहित हो।
उन्होंनें बताया कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली के सभी टोल नाकों पर रेडियो फ्रिक्वैंसी आइडेंटीफिकेशन डिवाईस व्यवस्था लगाने तथा टोल टैक्स एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क ’ई.सी.सी’ वसूली के आदेश दिए थे ताकि मुख्य प्रवेश नाकों से वाहनांे बिना किसी गतिरोध के प्रवेश कर सके और प्रदूषण कम हो सकें। दक्षिणी निगम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कर रहा है।