छह महीनों के लिए बढ़ाया नागालैंड में ‘अफस्पा’ कानून
![नागालैंड में ‘अफस्पा’ कानून](https://vicharsuchak.in/wp-content/uploads/2021/12/नागालैंड-में-‘अफस्पा-कानून.jpg)
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 या ‘अफस्पा’ कानून को छह और महीनों के लिए बढ़ाया नागालैंड में ‘अफस्पा’ कानून। राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसे एक अहम कदम बताया गया है। ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना के माध्यम से इस संबंध में घोषणा की गई है।
अधिसूचना जारी कर कहा गया है कि, ‘पूरे प्रदेश में अशांत और गंभीर स्थिति को देखते हुए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल जरूरी है। ताकि कानून व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। इसके लिए सशस्त्र बल अधिनियम, 1958 की धारा तीन के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार नागालैंड राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करती है। केंद्र द्वारा की गई यह घोषणा 30 दिसंबर, 2021 से अगले छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी।
जारी किया गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन
आपको बतादें, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सरीखे राज्यों में सशस्त्र बलों को कुछ खास अधिकार देती हैं। जम्मू और कश्मीर में तैनात सैन्य बल भी ‘अफस्पा’ का इस्तेमाल करते हैं। ‘अफस्पा’ का इस्तेमाल सबसे पहले 1942 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था।
त्रिपुरा में एसिड को शराब समझकर पीने से तीन लोगों की मौत
गौरतलब है कि ‘अफस्पा’ अशांत समझे जाने वाले इलाकों में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देता है। इन इलाकों में एक सैन्य अधिकारी जरूरत पड़ने पर गोली चलाने के आदेश तक दे सकता है। साथ ही इस अधिनियम के तहत किसी भी आपरेशन या गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। इस अधिनियम को काम में ला रहे व्यक्ति पर किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है।
नागालैंड के मोन जिले में सिलसिले वार हुई तीन गोलीबारी की घटनाओं में 14 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 11 अन्य लोग घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी की पहली घटना संदेहात्मक स्थिति पैदा होने के बाद हुई थी।