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चेक बाउंस मामले में महिला को 3 महीने की सजा

हिसार. चेक बाउंस के एक मामले में उपभोक्ता फोरम ने एक महिला को तीन महीने की कैद के साथ 1 लाख 81 हजर रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. दरअसल शहर की आटो मार्केट स्थित मोटर स्टोर कंपनी को स्पेयर पार्ट्स खरीदने के बाद पेमेंट के लिए दिया गया चेक बाउंस होने पर कंपनी की तरफ से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी गई थी. फोरम ने आरोपित महिला को तीन महीने की सजा सुनाई और कंपनी की एक लाख 81 हजार रुपये राशि अदा करने का आदेश सुनाया.

हाउसिंग बोर्ड कालोनी निवासी अनिता देवी ने सुंदर नगर स्थित जैन मोटर स्टोर से 20 मार्च 2017 को स्पेयर पार्ट्स मंगवाए थे. इसके बदले में कंपनी को एक लाख 81 हजार रुपये का पंजाब नेशनल बैंक का चेक दिया गया. लेकिन यह बाउंस हो गया.

इसके बाद कंपनी ने अनिता देवी से संपर्क किया तो उसने दोबारा से चेक लगाने को कहा और तो उसने कहा कि वह अपने खाते में राशि डाल देगी. लेकिन इस आश्वासन के बाद भी ये चेक दोबारा बाउंस हो गया. इसके बाद अनिता देवी को लीगल नोटिस भेजा गया. लेकिन इसके बावजूद उसने राशि अदा नहीं की. जिसके बाद कंपनी की तरफ से उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया गया था. अब आरोपित अनिता देवी को तीन महीने सजा सुनाई.

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